Vision
Every rural household has drinking water supply in adequate quantity of prescribed quality on regular and long-term basis at affordable service delivery charges leading to improvement in living standards of rural communities.
Mission :-
Jal Jeevan Mission is to assist, empower and facilitate:
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States/ UTs in planning of participatory rural water supply strategy for ensuring potable drinking water security on long-term basis to every rural household and public institution, viz. GP building, School, Anganwadi centre, Health centre, wellness centres, etc.;
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States/ UTs for creation of water supply infrastructure so that every rural household has Functional Tap Connection (FHTC) by 2024 and water in adequate quantity of prescribed quality is made available on regular basis.
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States/ UTs to plan for their drinking water security.
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GPs/ rural communities to plan, implement, manage, own, operate and maintain their own in-village water supply systems.
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States/ UTs to develop robust institutions having focus on service delivery and financial sustainability of the sector by promoting utility approach.
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In making provision and mobilization of financial assistance to States/ UTs for implementation of the mission.
Objectives :-
The broad objectives of the Mission are :-
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To provide FHTC to every rural household
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To prioritize provision of FHTCs in quality affected areas, villages in drought prone and desert areas, Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) villages, etc
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To provide functional tap connection to Schools, Anganwadi centres, GP buildings, Health centres, wellness centres and community buildings
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To monitor functionality of tap connections
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To promote and ensure voluntary ownership among local community by way of contribution in cash, kind and/ or labour and voluntary labour (shramdaan)
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To assist in ensuring sustainability of water supply system, i.e. water source, water supply infrastructure, and funds for regular O&M
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To empower and develop human resource in the sector such that the demands of construction, plumbing, electrical, water quality management, water treatment, catchment protection, O&M, etc. are taken care of in short and long term
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To bring awareness on various aspects and significance of safe drinking water and involvement of stakeholders in manner that make water everyone's business
Components Under JJM :-
The following components are supported under JJM :-
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Development of in-village piped water supply infrastructure to provide tap water connection to every rural household
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Development of reliable drinking water sources and/ or augmentation of existing sources to provide long-term sustainability of water supply system
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Wherever necessary, bulk water transfer, treatment plants and distribution network to cater to every rural household
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Technological interventions for removal of contaminants where water quality is an issue
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Retrofitting of completed and ongoing schemes to provide FHTCs at minimum service level of 55 lpcd;
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Greywater management
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Support activities, i.e. IEC, HRD, training, development of utilities, water quality laboratories, water quality testing & surveillance, R&D, knowledge centre, capacity building of communities, etc
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Any other unforeseen challenges/ issues emerging due to natural disasters/ calamities which affect the goal of FHTC to every household by 2024, as per guidelines of Ministry of Finance on Flexi Funds
Documents by Central Government :-
Documents by State Government :-
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विकास – एक सामूहिक प्रक्रिया :- मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले मे हर घर जल योजना की प्रगति पर एक रिपोर्ट
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Transforming Lives in Burhanpur of Madhya Pradesh Through Har Ghar Jal Scheme:- An analytical report published by Madhya Pradesh State Policy Commission, demonstrates progress of Har Ghar Jal scheme in Burhanpur district of Madhya Pradesh
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंजीकृत प्रथम चरण में सूचीबद्ध की गयी क्रियान्वयन संस्थाओं (ISAs) की पंजीयन अवधि बढाने के संबंध में दिनांक 13/07/2023
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओ के तृतीय पक्ष निरीक्षण के कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सूचीबद्ध तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओ (TPIA) का विवरण ( दिनांक 19 -05 -2023 की स्थिति में )
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओ के प्रचार प्रसार एवं क्षमता वर्धन के कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सूचीबद्ध कार्यान्वयन सहायक संस्थाओ (ISA) का विवरण ( दिनांक 19 -05 -2023 की स्थिति में )
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के निरीक्षण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं (TPIA) का विवरण (दिनांक 09.05.2023 की स्थिति में )
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं क्षमता वर्धन कार्य हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत क्रियान्वयन सहायक संस्थाओं (ISA) का विवरण (दिनांक 09.05.2023 की स्थिति में )
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में सूचीबद्ध की गयी तृतीय पक्ष निरिक्षण संस्थाओ (Third Party Inspection Agency ) के पंजीयन की अवधी बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की सुचना दिनांक 06/02/2023 एवं 16/02/2023
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में सूचीबद्ध की गयी क्रियान्वयन सहायता संस्थाओ (Implementation Support Agency ) के पंजीयन की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की सुचना दिनांक 06 /02 /2023 एवं 16/02/2023
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विभाग में नलजल योजना में लगने वाली सामग्री के मेक / ब्रांड को विभाग में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया निर्धारण करने के संबंध में दिनांक 28.11.2022
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नलजल योजना में लगने वाली सामग्री के फेक्ट्री में किये जाने वाले थर्ड पार्टी निरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारण एवं पालन के संबंध में दिनांक 25.02.2022
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नलजल योजनाओं के रूपांकन हेतु रूपांकन के मापदंड निर्धारित करने के संबंध में दिनांक 03.07.2020 (with correction done on 16.07.2020)
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना के अंतर्गत ग्राम नलजल योजनाओं से क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) लक्षयों के संबंध में दिनांक 01.07.2020
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Letter to GoI for Implementation of work under jal jeevan mission for clarification of JJM Guidelines Dated 26.06.2020
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Letter to GoI for Implementation of work under jal jeevan mission for clarification of JJM Guidelines Dated 26.06.2020
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Letter to GoI for water demand calculation of SVS Dated 19.06.2020
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Presentation of JJM Annual Action Plan (FY 2020 – 21) before GoI on 09/06/2020
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राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित शिखर समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.06.2020 का कार्यवाही विवरण
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (District Water & Sanitation Mission, DWSM) का गठन आदेश दिनांक 03.06.2020
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जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (State Water & Sanitation Mission, SWSM) का गठन आदेश दिनांक 19.05.2020
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Progress of Jal Jeevan Mission in state (IMIS) :-
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District wise PWS and FHTC Coverage.
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District wise Coverage of Schools /Aanganwadis / Institutions with Tap Connection.
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Village wise percentage FHTC coverage.
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Status of FHTC tagged with Beneficiaries.
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Habitation wise FHTC Coverage.
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Details of Har Ghar Jal (100 % FHTC Coverage).
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Monthly Progress of Household Tap connections.
Progress of Single Village Piped Water Supply Scheme( P.H.E.).
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (State Water and Sanitation Mission, SWSM)
मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34 दिनांक 19.05.2020 से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन दिशा-निर्देश (Operational Guidelines) में दिये गये निर्देशों के अनुसार “राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन” (State Water & Sanitation Mission, SWSM) में गठित किया गया है।
जल जीवन मिशन की गतिविधियों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा सुचारू क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश में दिये गये दायित्वों का निर्वाहन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा ।
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राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (मिशन) के अध्यक्ष मुख्य सचिव, म.प्र. शासन होंगे।
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अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मिशन निदेशक (Mission Director) होंगे।
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प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम, एवं प्रमुख अभियंता (सलाहकार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मिशन के सह संचालक होंगे।
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जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार इस मिशन के अधीन 02 समितियाँ गठित की जायेंगी, जिनमें से एक शिखर समिति (Apex Committee) एवं दूसरी कार्यपालक समिति (Executive Committee) होगी ।
शिखर समिति (Apex Committee) निम्नानुसार है -
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मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन - अध्यक्ष
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य सचिव
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग -सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग - सदस्य
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प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
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जल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि - सदस्य
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प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल - सदस्य
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परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम, विंध्याचल भवन, भोपाल - सदस्य
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तीन विषय विशेषज्ञ (ग्रामीण पेयजल/जन सेवा/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/समुदाय विकास आदि से संबंधित) - सदस्य
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अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित अन्य विशेषज्ञ - सदस्य
शिखर समिति द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन के दिशा-निर्देशों (Operational Guidelines) के अनुरूप राज्य में ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही की जायेगी । जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार शिखर समिति की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
कार्यपालिक समिति (Executive Committee) निम्नानुसार है -
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मिशन निदेशक (Mission Director), राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन - अध्यक्ष
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प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम, एवं सह मिशन संचालक - सदस्य
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प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. - सदस्य सचिव
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प्रमुख अभियंता (सलाहकार), लोक स्वा.यां.विभाग, एवं सह मिशन संचालक - सदस्य
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परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम, भोपाल - सदस्य
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प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, म.प्र. - सदस्य
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प्रमुख अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
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प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. - सदस्य
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क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भोपाल, म.प्र. - सदस्य
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संचालक, केन्द्रीय जल आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, द्वारा नामित (समिति सदस्यों के समकक्ष) अधिकारी - सदस्य
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अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नामित (समिति सदस्यों के समकक्ष) अधिकारी - सदस्य
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मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र - भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, एवं वि./या. परिक्षेत्र भोपाल - सदस्य
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तीन विषय विशेषज्ञ (ग्रामीण पेयजल प्रदाय, ग्रामीण विकास, व्यक्तिगत/सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छता आदि से संबंधित) - सदस्य
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अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित अन्य विशेषज्ञ - सदस्य
कार्यपालिक समिति द्वारा जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही की जायेगी । जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार कार्यपालिक समिति की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (District Water and Sanitation Mission, DWSM)
मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, के आदेश क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34 दिनांक 03 जून 2020 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश (Operational Guidelines) में दिये गये निर्देशों के संदर्भ में "जिला जल एवं स्वच्छता मिशन"(डीडब्ल्यूएसएम) का निम्नानुसार गठन किया गया है :-
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जिला कलेक्टर - अध्यक्ष
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.), जिला पंचायत - उपाध्यक्ष
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संभागीय वन अधिकारी - सदस्य
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आई.टी.डी.पी. जिलों के परियोजना निदेशक - सदस्य
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जिला चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
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जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
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कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग - सदस्य
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जिला कृषि अधिकारी - सदस्य
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जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी - सदस्य
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कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य सचिव
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महा प्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (संबंधित), म.प्र. जल निगम – सदस्य
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के कार्य निम्नलिखित होंगे -
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क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection, FHTC) के लिए प्रत्येक गांव का जायजा लेने के बाद
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वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने की दृष्टि से जिला कार्य योजना (District Action Plan) को अंतिम रूप देना |
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एस.डब्ल्यू,एस.एम. द्वारा प्रदत् शक्तियों के अनुसार जिला स्तर अंत: ग्राम जल आपूर्ति स्कीमो परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही करना |
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तालमेल स्थापित करके गांवों के भीतर मौजूद स्त्रोतों के स्थायित्व से जुडे कार्यो और ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को तभी मंजूरी देना, जब ये घटक डी.पी.आर. का हिस्सा बनाये गए हों |
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क्रियान्वयन सहायता संगठन (Implementation Support Agency, ISA) से समर्थन की आवश्यकता वाले गांव की पहचान करना, State Water & Sanitation Mission (SWSM) द्वारा जारी की गई पैनल- सूची में से आई.एस.ए. (ISAs) को नियोजित करना और उनके कार्य निष्पादन की निगरानी करना |
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ग्राम कार्य योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए पी.एच.ई. विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश् देना और ग्राम पंचायत और/या इसकी उप समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति /प्रयोक्ता समूह आदि से परामर्श से तकनीकी-आर्थिक फीजिबिलिटी शुरू करना, डी.पी.आर.तैयार कराना, डी.पी.आर. तैयार करना |
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ग्राम कार्य योजना (Village Action Plan, VAP) को अनुमोदित करना, जिसमें अंत: ग्राम अवसंरचना के निर्माण अर्थात रैट्रोफिटिंग या नई योजना का प्राक्कलन और इसके कार्यान्वयन की समय-सारणी शामिल हो |
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इकाई की किस्म के डिजाइन का निर्धारण करना और एस.डब्ल्यू.एस.एम. या पी.एच.ई. विभाग, आई.एस.ए. ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तय की गई लागत के अनुमोदन की कार्यवाही करना |
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'ग्राम कार्ययोजना' से उभरने वाले अनुमानित वार्षिक आवश्यकता के आधार पर पैनल-सूची में से ऐजेंसी को नियोजित करना और उसे कार्य सौंपना |
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एजेंसी को भुगतान करने से पहले कार्य के निरीक्षण के लिए अन्य पक्ष की एजेंसी को नियुक्त करना |
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ग्राम पंचायतों की उपसमिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूहों आदि के गठत में सहायता देना और योजना के कार्यान्वथन को सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन देना |
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ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोकृता समूह आदि के साथ समन्वय करना, सूचनाओं का मिलान करना, 'जिला कार्य योजना' तैयार करना और इसे एस.डब्ल्यू.एस.एम. को भेजना |
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पी.एम.के.वी. (प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र) के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत अन्त ग्राम अवसंरचना बनाने के लिए ग्राम पंचायत/और या उसकी उपसमिति, यानी वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता सम्रह आदि द्वारा नियक्त किये जाने योग्य कुशल मानव संसाधन का एक समूह बनाना। उनका पारिश्रमिक भुगतान, समग्र सहायता गतिविधि निधि में से किया जा सकता है |
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आई.एम.आई.एस.(IMIS) पर जल जीवन मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का नियमित अपडेट सुनिश्चत करना और उनका सत्यापन करना |
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वास्तविक भौतिक और वित्तीय कार्य निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन करना |
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एन.जी.ओ./वी.ओ./सी.बी.ओ (गैर सरकारी संगठन/ग्राम संगठन/समुदाय आधारित संगठन) भागीदारों की तैनाती, आई.एस.ए. (कार्यान्वित सहायता एजेंसी) के रूप में युक्त बनाना |
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आई.ई.सी./बी.सी.सी. (सूचना, शिक्षा और संचार/ व्यवहार पंरिवर्तन संचार) रणनीति को कार्यान्वित करता और उसके लिए निर्धारित सहायता निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना |
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जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, जो ग्राम पंचोयत और/ या इसकी उपसमिति, यानि वी. डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का क्षमता संवर्धन करेंगे |
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ग्राम पंचायत और / या इसकी उपसमिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह, आदि से कार्यारम्भ का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आई.एम.आई.एस. पर एफ.एच.टी.सी. की जानकारी अपलोड कराना |
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जल जीवन मिशन के आई.एम.आई.एस. और जिले के भीतर की रिपोर्टो, सफलता की कहानियों, सर्वोत्तम प्रथाओं को अनुमोदत देना और उन्हें साझा करना |
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जल जीवन मिशन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा शुरू किये गये सभी अभियानों का संचालन करना |
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समय-समय पर अच्छे कार्य निष्पादन वाली ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप समिति अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि और आई.एस.ए. को मान्यता देना |
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सुधारात्मक कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य संकेतकों, जल जनित बीमारियों आदि के आंकड़ों का विश्लेषण करना |
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जहाँ भी आवश्यक हो, ग्राम पंचायत और /या उसकी उपसमिति अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि के लिए प्रत्यक्ष अनुभव-यात्राओं की व्यवस्था करना |
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सुनिश्चित करना कि जल जीवन मिशन आरम्भ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गाँवों में निर्धारित प्रारूप में राज्य विशिष्ट नारे चित्रित किये जायें |
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सूखे/बाढ़ जैसी आपदाएं आने पर आवश्यक कदम उठाना |
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शिकायत निवारण करना |
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सुनिश्चित करना कि समस्त जानकारी आई.एम.आई.एस. पर उपलब्ध हो |
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उपरोक्त के सहित जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में उल्लेखित अन्य दायित्वों का निर्वहन |
1. मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ:-
मानव संसाधन विकास गतिविधियों के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपसमितियों का गठन मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 अगस्त 2020 में प्रकाशित प्रावधान अनुसार किया जा रहा है। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त मिशन अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नल जल योजनाओं के स्थानीय स्तर पर संचालन एवं संधारण हेतु विभिन्न संवर्ग यथा-मेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एवं फिटर हेतु लगभग 40000 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय कराया जाना है। इस हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ अनुबंध निष्पादंन प्रक्रियाधीन है।
2. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां:-
जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से होने वाले लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार-प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा का आयोजन इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
3.अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां:-
ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिष्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (MAPCAST) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमार्फोलाजीकल मैप्स (HGM-Map's) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।
जल पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है।
जल पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है।
भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के आकलन हेतु 13 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं
सामग्री
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JJM मध्यप्रदेश का थीम सॉंग
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प्रचार/प्रसार हेतु 2 प्रकार के ऑडियो जिंगल्स
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जल जीवन मिशन मध्यप्रदेश के जमीनी कार्यकर्ता हेतु जल मित्र ब्रांडिंग पहनावा (Dress Code) एवं आई-कार्ड
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जल जीवन मिशन मध्यप्रदेश का मैस्काट (प्रतिक चिन्ह)
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मिशन के विभिन्न गतिविधियों के प्रसार/ शिक्षा हेतु तीन एमनिेशन फिल्म
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मिशन के विभिन्न पहलू पर 5 पोस्टर्स
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मिशन की विभिन्न पहलू पर 2 पम्पलेट /ब्रोशर
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मिशन की विभिन्न गतिविधियों के प्रसार/ शिक्षा हेतु ई-फ्लिप बुक
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नुक्कड़ नाटक